स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – समूह जीवन बीमा योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – समूह जीवन बीमा योजना
आरबीआई/2010-2011/314 15 दिसंबर 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – समूह जीवन बीमा योजना कृपया प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण –विशेष कार्यक्रम – स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2010-11-56 ग्राआऋवि. एसपी.बीसी.सं.7/09.01.01/2010-11 का पैरा 9 और भारत सरकार द्वारा जारी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-दिशा-निर्देशों का पैरा 4.36 देखें। 2. भारत सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 4.36 को संशोधित किया है, जिसके अनुसार नैसर्गिक मृत्यु के मामले में समूह जीवन बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के नामिती को जीवन बीमा निगम द्वारा 6,000/- रुपए की राशि देय होगी। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में जीवन बीमा निगम द्वारा 12,000/- रुपए की राशि देय होगी। मास्टर परिपत्र के अनुदेशों को भी संशोधित समझा जाए। 3. आपको सूचित किया जाता है कि आप इस मामले में अपने नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें। भवदीया ( डॉ. दीपाली पन्त जोशी ) |