भारत – म्यांमार सीमा पर हो रहे वस्तु-विनिमय व्यापार को सामान्य व्यापार में बदलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत – म्यांमार सीमा पर हो रहे वस्तु-विनिमय व्यापार को सामान्य व्यापार में बदलना
भारिबैंक/2015-16/230 5 नवंबर 2015 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, भारत – म्यांमार सीमा पर हो रहे वस्तु-विनिमय व्यापार को सामान्य व्यापार में बदलना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 17 मई 1997 के ए.डी. (जीपी सीरीज) परिपत्र सं. 8 के साथ पठित 16 अक्तूबर 2000 के ए.पी. (डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.17 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा पर व्यापार वस्तु-विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी के विनियम 3 और 5 [अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000] के अनुसार म्यांमार के साथ व्यापारिक लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ प्रणाली के अतिरिक्त किसी अनुमत मुद्रा में किए जा सकते हैं। 2. प्रारम्भ में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तु-विनिमय की अनुमति दी गई थी। इससे ये लेनदेन बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित नहीं हो पाते थे अथवा व्यापारिक आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होते थे। हालांकि, कालांतर में व्यापार बास्केट में विविधता आई और पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होती गईं, जिससे म्यांमार के साथ सामान्य व्यापार किया जा सकता है। 3. अतः, भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि भारत-म्यांमार सीमा पर व्यापार की वस्तु-विनिमय प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और 1 दिसंबर 2015 से उसे पूर्णतः सामान्य व्यापार में तब्दील कर दिया जाए। इसलिए 16 अक्तूबर 2000 के ए.पी. (डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.17 में अंतर्विष्ट अनुदेश वापस लिए जाते हैं। तदनुसार भारत-म्यांमार सीमा सहित म्यांमार के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापारिक लेनदेनों के भुगतान 1 दिसंबर 2015 से एशियाई समाशोधन संघ प्रणाली के अतिरिक्त किसी अनुमत मुद्रा में किए जाएंगे। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 5. रिज़र्व बैंक ने मूल विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 के द्वारा संशोधित भी कर दिया है, जो 24 जुलाई 2015 के जी.एस.आर. सं.579 (ई) के जरिए 24 जुलाई 2015 की अधिसूचना सं.फेमा. 347/2015-आरबी के द्वारा अधिसूचित की गई है। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (ए. के. पाण्डेय |