कृषि संबंधी परिचालनों के लिए अस्थायी नकदी सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि संबंधी परिचालनों के लिए अस्थायी नकदी सहायता
आरबीआई/2008-09/308 5 दिसम्बर 2008 अनुसूचित बैंकों/नाबार्ड के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक प्रिय मोदय, कृषि संबंधी परिचालनों के लिए अस्थायी नकदी सहायता कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 अक्तूबर 2008 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी 45/05.04.02/ 2008-09 और 3 नवम्बर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी 60/05.04.02/ 2008-09 देखें । 2. जैसा कि उसमें कहा गया है, रिज़र्व बैंक ने इस बीच कृषि संबंधी परिचालनों के वित्तपोषण के लिए 5 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार नकदी सहायता देने का निर्णय किया ह। क) अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3-बी) और नाबार्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4-इ) के अंतर्गत ली गई नकदी सहायता की सीमा को 6 दिसम्बर 2008 से बढ़ाकर क्रमश: 7500 करोड़ रुपए ओठर 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है । ख) यह सुविद्या 15 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए दी गई है । 3. उक्त परिपत्रों की सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी । भवदीय (जी. श्रीनिवासन) |