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कृषि संबंधी परिचालनों के लिए अस्थायी नकदी सहायता

आरबीआई/2008-09/308

आरबीआई/2008-09/308
ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं.73/05.04.02/2008-09

5 दिसम्बर 2008

अनुसूचित बैंकों/नाबार्ड के

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय मोदय,

कृषि संबंधी परिचालनों के लिए अस्थायी नकदी सहायता

कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 अक्तूबर 2008 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी 45/05.04.02/ 2008-09 और 3 नवम्बर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी 60/05.04.02/ 2008-09 देखें ।

2. जैसा कि उसमें कहा गया है, रिज़र्व बैंक ने इस बीच कृषि संबंधी परिचालनों के वित्तपोषण के लिए 5 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार नकदी सहायता देने का निर्णय किया ह।

क) अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3-बी) और नाबार्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4-इ) के अंतर्गत ली गई नकदी सहायता की सीमा को 6 दिसम्बर 2008 से बढ़ाकर क्रमश: 7500 करोड़ रुपए ओठर 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

ख) यह सुविद्या 15 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए दी गई है ।

3. उक्त परिपत्रों की सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय

(जी. श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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