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बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 - प्रविष्टियों की सत्यापित प्रतिलिपियों/प्रिंट आउट की न्यायालयों में प्रस्तुति

आरबीआई/2008-09/457
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.100/07.38.03/2008-09

24 अप्रैल 2009

सभी राज्य सहकारी बैंक तथा
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 - प्रविष्टियों की
सत्यापित प्रतिलिपियों/प्रिंट आउट की न्यायालयों में प्रस्तुति

महाराष्ट्र के एक सिविल जज़ के न्यायालय में सुनवाई के दौरान हाल ही के एक मामले में माननीय न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि वह सभी बैंकों को निर्देश दे कि जब भी वे बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के अंतर्गत अपनी कंप्यूटर प्रणालियों में संरक्षित कोई आंकड़ा न्यायालय में प्रस्तुत करें तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 2 अ(क) तथा (ख) के तहत निर्धारित प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें (संबंधित उध्दरण संलग्न)।

2.अत: यह सूचित किया जाता है कि न्यायालयों में सत्यापित प्रतिलिपियाँ और कंप्यूटर प्रिंट आउट प्रस्तुत करते समय सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम,1891 के उपबंधों का अनुपालन करें। ऐसे सांविधिक प्रमाणपत्र के अभाव में न्यायालय बिना किसी और प्रमाण के प्रस्तुत दस्तावेज को साक्ष्य के रुप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेद्र)
मुख्य महा प्रबंधक

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