मास्टर परिपत्र - प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003
भारिबैं/2009-2010/12 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय मोदय, प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया था, उसे अब 30 जून 2009 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003 के साथ पठित 23 अप्रैल 2003 के कंपनी परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. 1/SCRC/10.30/2002-03 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिया गया है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।
(पी. कृष्णमूर्ति) |