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ग्राहकों को समय पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना

आरबीआई/2013-14/401
शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी) परि. सं. 41/12.05.001/2013-14

05 दिसंबर 2013

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी शहरी सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

ग्राहकों को समय पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना

हमारे ध्यान में यह बात लाई गयी है कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को फॉर्म 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं करते हैं, जिससे ग्राहकों को समय पर आयकर रिटर्न भरने में असुविधा होती है।

2. जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षित रखने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने उन ग्राहकों को, जिनके लिए स्रोत पर आयकर कटौती की गयी है, फॉर्म 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान करें। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें जिसके माध्‍यम से वे आयकर नियमावली के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में ग्राहकों को फॉर्म 16 ए उपलब्ध करा सकें।

3. यह सूचना बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) (1949 का 10) की धारा 36 (1) (क) के अंतर्गत जारी की जा रही है।

भवदीया

(सेंटा जॉय)
उप महाप्रबंधक

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