विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा इस प्रकार किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग में परिचालनगत लचीलापन प्रदान किया जाए, जो निम्नानुसार है:
3. इस बारे में परिचालन संबंधी आवश्यक दिशानिदेश क्लीयरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लि. द्वारा जारी किए जाएंगे। 4. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डबल्यू के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जा रहे है, और यदि किसी अन्य कानून के तहत कोई अनुमति/ अनुमोदन अपेक्षित है तो इनसे उनपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5. ये निदेश 14 जून 2021 से प्रभावी होंगे। भवदीया (डिम्पल भांडिया) |