RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79203964

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग

आरबीआई/2021-22/50
एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22

7 जून, 2021

प्रति

सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी

महोदया / महोदय,

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग

सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है।

2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा इस प्रकार किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग में परिचालनगत लचीलापन प्रदान किया जाए, जो निम्नानुसार है:

क. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक/ कस्टोडियन बैंक अपनी लेनदेन-संबंधी जानकारी को सरकारी प्रतिभूति बाजार हेतु कारोबारी समय के समापन के तीन घंटे के भीतर एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करेंगे।

ख. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के साथ स्वदेशीय काउंटरपार्टियों द्वारा किए गए सौदों के बारे में जानकारी को स्वदेशीय काउंटरपार्टी द्वारा एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर सौदे की एक चरण रिपोर्ट किए जाने के बाद क्लीयरकॉर्प डीलिंग सिस्‍टम (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उचित विशेषक के साथ प्रसारित किया जाएगा ताकि यह संकेत मिल सके कि यह सौदा काउंटरपार्टी द्वारा पुष्टि किए जाने की प्रतीक्षा में है।

ग. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के साथ लेनदेन करने वाले स्वदेशीय काउंटरपार्टियों सहित बाजार के सभी स्वदेशीय सहभागियों द्वारा लेनदेन को एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर विद्यमान परिपाटी के अनुसार रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा।

3. इस बारे में परिचालन संबंधी आवश्यक दिशानिदेश क्लीयरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लि. द्वारा जारी किए जाएंगे।

4. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डबल्यू के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जा रहे है, और यदि किसी अन्य कानून के तहत कोई अनुमति/ अनुमोदन अपेक्षित है तो इनसे उनपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. ये निदेश 14 जून 2021 से प्रभावी होंगे।

भवदीया

(डिम्पल भांडिया)
मुख्‍य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?