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सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन - गिल्ट खाताधारकों को DvP III सुविधा प्रदान करना

भारिबैं/2011-12/108
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं. 06/14.03.07/ 2011-12

6 जुलाई 2011

सभी बाजार सहभागी

महोदय

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन - गिल्ट खाताधारकों को DvP III सुविधा प्रदान करना

दिनांक 29 मार्च 2004 के परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.05/10.02.01/ 2003-04 के अनुसार सीसीआइएल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार का भुगतान 2 अप्रैल 2004 से DvP II से DvP III में परिवर्तित कर दिया गया था ।  तथापि, 23 जुलाई 2004 के परिपत्र आंऋप्रवि.सं.01/10.02.01/2004-05 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि DvP III की सुविधा गिल्ट खाताधारकों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।

2. समीक्षा किए जाने पर यह निर्णय लिया गया है कि गिल्ट खाताधारकों द्वारा किए गए सभी लेन-देनों को DvP III की सुविधा दी जाए; इसमें एक ही अभिरक्षक के गिल्ट खाताधारकों के बीच हुए लेन-देन शामिल नहीं होंगे ।

3. इस संबंध मेंअभिरक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिल्ट खाताधारकों की ओर से किए गए लेन-देन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं । कृपया यह नोट किया जाए अभिरक्षक किसी भी स्थिति में अपने गिल्ट खाताधारक की ओर से पहले क्रय किए गए लेन-देन अथवा प्रतिभूतियों के निश्चित शेष के बिना बिक्री लेन-देन नहीं करेंगे ।

भवदीय

(के.के. वोहरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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