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जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी)/राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) में रखी गई जमाराशि को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में माना जाना

आरबीआई/2007-08/142
शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी).सं.17/12.05.001/2007-08

20 सितंबर 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी)/राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी)
में रखी गई जमाराशि को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में माना जाना

कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 के उपबंध देखें जिनके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सहकारिता क्षेत्र की जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों /राज्य सहकारी बैंकों जैसी बड़ी वित्तीय एजेंसियों में रखी गई जमाराशि को उस सीमा तक सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में परिगणित किया जाएगा जिस सीमा तक वह भारग्रस्त न हो। फिर भी, ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें कुछ शहरी सहकारी बैंक द्वारा अपनी जमाराशि पर देयता को विशेष रूप से निर्दिष्ट किए बिना संबंधित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक से ऋण लिए जा रहे थे और इसलिए तकनीकी रूप से समस्त जमाराशि को पात्र सांविधिक चलनिधि अनुपात माना जा रहा था। ऋणदाता बैंक (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक) चूक होने के मामले में ऋण ले चुके शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि पर अपने ग्रहणाधिकार (लिएन) का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जमाराशियां शहरी सहकारी बैंकों के पास इस रूप में उपलब्ध नहीं रहेगीं कि वे उससे अपनी चलनिधि संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी शहरी सहकारी बैंक ने किसी ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक से कोई ऋण लिया है जिसमें उसकी जमाराशि रखी हो तो सांविधिक चलनिधि अनुपात की गणना करने के प्रयोजन से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण की राशि इस बात पर बिना कोई विचार किए जमाराशि से घटा दी जाएगी कि क्या ऐसी जमाराशि पर ग्रहणाधिकार (लिएन) निर्धारित किया गया है या नहीं।

2. उपर्युक्त अनुदेशों के फलस्वरूप सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी, यदि कोई, होने की स्थिति में सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को छ: महीने का समय दिया जाएगा।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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