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प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने उपयोग (अर्थात कार्यालय तथा स्टाफ के आवास के लिए) के लिए पट्टे/किराए पर स्थान/जगह का अभिग्रहण

भारिबैं/2008-09/198

भारिबैं/2008-09/198
शबैंवि.केंका.एलएस.परि.सं.19/07.01.000/2008-09

26 सितंबर 2008

सभी प्राथमिक सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने उपयोग (अर्थात कार्यालय तथा स्टाफ के
आवास के लिए) के लिए पट्टे/किराए पर स्थान/जगह का अभिग्रहण

कृपया उपर्युक्त विषय पर 08 मई 1999 का हमारा परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी (परि).30/13.05.00/1998-99 देखें।

2. जैसा कि बैंक जानते होंगे, बैंक शाखाएं /कार्यालय खोलने के लिए जारी प्राधिकरण स्थान-विशिष्ट होते हैं क्योंकि मौज़ूदा अनुदेशों के अनुसार किसी विशिष्ट केंद्र पर उस स्थान के सटीक डाक पते पर जहां शाखा/कार्यालय खोला जाना है, के आधार पर बैंक की शाखा /कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकार /अनुमति जारी किया जाता है। इन परिस्थितियों में बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनकी सभी शाखाएं ऐसे परिसरों में कार्य कर रहें है जिनके संबंध में बैंक तथा संबंधित परिसरों के मालिकों के बीच विवाद रहित विद्यमान तथा वैध पट्टा करार मौज़ूद है। इसलिए, हम सूचित करते हैं कि बैंकों के प्रधान कार्यालय इस संबंध में तत्काल समीक्षा करें।

3. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे तत्काल तथा किसी भी हालत में 15 अक्तूबर 2008 से पूर्व संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध) में अपनी उन सभी शाखाओं/ कार्यालयों की सूची, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (अर्थात् भारिबैं के उस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक जिनके क्षेत्राधिकार में वह शाखा/कार्यालय कार्य कर रहा है जिसके संबंध में विवाद लंबित है) को रिपोर्ट करें जो कि ऐसे परिसर में कार्य कर रहे हैं जिसके संबंध में मालिक के साथ कोई विवाद लंबित है, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक ‘विवादास्पद’ परिसर में कार्यरत शाखा /कार्यालय के लिए प्राधिकार जारी रखने के औचित्य अथवा न रखने के संबंध में निर्णय लें सके। साथ ही, बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को उसी फॉर्मेट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट (मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर के अंत में) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह रिपोर्ट संबंधित तिमाही समाप्त होने के एक महीने के भीतर प्रेषित की जानी चाहिए। इस तरह की पहली तिमाही रिपोर्ट 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए होगी तथा उसे संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों को 31 जनवरी 2009 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि महाराष्ट्र/गोवा में स्थित शाखाओं /कार्यालयों के मामले में यह जानकारी बैंकों द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, दूसरी मंज़िल, वरली, मुंबई - 400018 को प्रस्तुत की जाए।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीया

(श्रीमती उमाशंकर)
मुख्य महाप्रबंधक


बैंक का नाम :

उन शाखाओं /कार्यालयों के ब्यौरे जहां पट्टे /किराए
के आधार पर परिसर के अभिग्रहण से संबंधित विवाद है

क्र.
सं.

शाखा/ कार्यालय का नाम

शाखा/ कार्यालय का सही पता

जिला /राज्य

मालिक/ मालकिन के ब्यौरे (नाम, पता, संपर्क टेलीफोन नंबर)

संक्षेप में विवाद का स्वरूप

क्या मामला न्यायालय में लंबित है; यदि है तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा

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