भवन निर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम - आरबीआई - Reserve Bank of India
भवन निर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम
भारिबैं /2007-2008/251
संदर्भ.सं.शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी)/33 /13.05.000/2007-08
29 फरवरी 2008
कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय /महोदया
भवन निर्माता /ठेकेदारों को अग्रिम
कृपया उपर्युक्त विषय पर 21 नवंबर 1987 का हमारा परिपत्र शबैंवि.सं.1 और L.67/J.1/87-88 देखें । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंको को भवन निर्माता /ठेकेदारों को सामान्यत: अग्रिम स्वीकृत नहीं करना चाहिए। यद्यपि जब भवन निर्माता स्वयं छोटा निर्माण कार्य
लेते है (जब उन्हें कोई अग्रिम राशि नहीं मिलती है ) शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से समय-समय पर जारी अनुदेश /निदेश तथा बैंको के उपनियमों के अनुरुप निर्माण सामग्री दृष्टिबंधक रखकर अग्रिम देने पर विचार कर सकता है ।
2. यह देखा गया है कि उपर्युक्त के अनुसार भवन निर्माता /ठेकेदारों को अर्थ-सहाय्य करते समय कतिपय बैंको ने जमानत के लिए भूमि पर निर्माण कार्य होने के बाद उसके रियायती मूल्य से निर्माण खर्च को घटाकर जमीन का मूल्यांकन करते हुए पाए गए यह सुस्थापित मानदंड के अनुरुप नहीं है।
3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह योजना के भाग के रुप में भवन निर्माता /ठेकेदारों को जमीन खरीदने के लिए निधि आधारित /गैर निधि आधारित सुविधाएं नहीं देनी चाहिए । साथही जहां भूमि को समर्थक जमानत के रुप में स्वीकार किया है, भूमि का मूल्य निर्धारण चालू बाजार भाव पर ही होना चाहिए ।
भवदीय,
(ए.के. खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक