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कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 - आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक

17 नवम्बर 2008

भारिबैं./2008-09/291
संदर्भ.सं.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.27 /13.05.000/2008-09

17 नवम्बर 2008

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 - आय निर्धारण
आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता पर
विवेकपूर्ण मानदंड - शहरी सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.5 /13.05.000/ 2008-09 देखें।

2. इस संदर्भ में हम सूचित करते है कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्रमश: जुलाई 2009, जुलाई 2010, जुलाई 2011 में देय दूसरी तीसरी चौथी किस्त के ब्याज का भुगतान भारत सरकार के 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल पर लागू परिपक्वता दर पर किया जाए इन किस्तो पर ब्याज का भुगतान पहली किस्त की प्रतिपूर्ति की तारीख से (अर्थात नवंबर 2008) से प्रत्येक किस्त की वास्तविक प्रतिपूर्ति की तारीख तक किया जाएगा ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 2.2 से 2.7, 3.2 (क) तथा 3.4 से 3.8 में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऋण माफी योजना तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत आनेवाले खातों के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु बैंकों को हानि का प्रावधान वर्तमान मूल्य के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है ।

भवदीय

(सत्येन डेविड)
महाप्रबंधक

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