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मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों की एजंट / सब एजंट के रूप में नियुक्ति

भारिबैं /2008-09/500
शबैंवि. केंका.बीपीडी. पीसीबी सं. 69 /16.12.000/2008-09

15 जून 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक(शहरी )सहकारी बैंक

महोदय

मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों की एजंट /
सब एजंट के रूप में नियुक्ति

कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 अप्रैल 2009 का हमारा परिपत्र शबैंवि. केंका.बीपीडी (पीसीबी) सं. 62 /16.12.000/2008-09 देखें। परिपत्र का पैरा 2 निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

2. परिपत्र के पैरा 2(iii) के अनुसार जहां शहरी सहकारी बैंक सब एजंट के रूप में कार्य कर रहा है उस स्थिति में एजंट को 3 दिन के औसत पे-आउट या रु 20.00 लाख इनमे से जो भी अधिक हो, के समकक्ष राशि संबंधित शहरी सहकारी बैंक के पक्ष में सुरक्षा जमाराशि के रूप में रखनी चाहिए। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एजंट द्वारा सब एजंट के रूप में कार्यरत शहरी सहकारी बैंक के पास रखी जानेवाली सुरक्षा जमाराशि की राशि अब इसके बाद आपसी विचार विमर्श से तय की जाएगी। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी सहकारी बैंकों का पे-आउट, जिसकी प्रतिपूर्ति एजंट द्वारा लंबित है, किसी भी समय सुरक्षा जमाराशि से अधिक न हो।

भवदीया,

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

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