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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत न्‍यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि रखने की अपेक्षा में परिवर्तन

आरबीआई/2013-2014/159
शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि. सं 1 /12.03.000/2013-14

24 जुलाई 2013

सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत
न्‍यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि रखने की अपेक्षा में परिवर्तन

कृपया विदेशी विनिमय बा़जा़र की अस्थिरता से निपटने के लिए अतिरिक्‍त उपाय की घोषणा से संबंधित 23 जुलाई 2013 की प्रेस विज्ञप्ति 2013-2014/154 देखें।

2. उक्‍त विज्ञप्ति में बताए अनुसार, अब तक बैंकों को एक पक्ष की अवधि में अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) न्‍यूनतम 70 प्रतिशत तक बनाए रखने की अनुमति दी जाती रही है, जो रिपोर्टिंग पक्ष (रिपोर्टिंग फोर्टनाइट) के सभी दिनों के लिए लागू है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 27 जुलाई 2013 को आरंभ होने वाले रिपोर्टिंग पक्ष के पहले दिन से दैनिक रूप से रखी जाने वाली सीआरआर की न्‍यूनतम अपेक्षित शेष राशि को बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया जाए।

भवदीय

(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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