वैयक्तिक आवास ऋण सीमा में संशोधन- वर्ष 2008-09 वार्षिक नीति विवरण- शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
वैयक्तिक आवास ऋण सीमा में संशोधन- वर्ष 2008-09 वार्षिक नीति विवरण- शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं /2007-08/281
शबैंवि (पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.42 /09.09.001/2008-09
15 मई 2008
कार्यापालक अधिकारील
सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
महोदय,
वैयक्तिक आवास ऋण सीमा में संशोधन- वर्ष 2008-09 वार्षिक नीति विवरण- शहरी सहकारी बैंक
उपर्युक्त विषय पर 17 अक्तूबर 2006 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी).परि.सं.16 /09.09.001/2006 - 07 देखें जिसके अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को एक आवासिय इकाई के प्रति लाभार्थी को रु.25 लाख की सीमा तक वैयक्तिक आवास ऋण प्रदान करने की अनुमति दी थी।
2. इस संदर्भ में 29 अप्रैल 2008 के वर्ष 2008-09 वार्षिक नीति विवरण के पैरा 213 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न)। वार्षिक नीति विवरण में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि टियर II शहरी सहकारी बैंकों को विद्यमान विवेकपूर्ण ऋण सीमा के अधीन एक आवासिय इकाई के प्रति लाभार्थी को रु 50 लाख तक वैयक्तिक आवास ऋण देने के लिए अनुमति दी जाए ।
3. इस संदर्भ में जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय,
(ए.के.खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण से उद्धरण
213. विद्यमान मानदंडों के अनुसार शहरी सहकारी बैंक वैयक्तिक रूप से अधिकतम रु. 25 लाख तक आवास ऋण प्रदान कर सकता है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि;
कतिपय शर्तों के अधीन टियर II शहरी सहकारी बैंकों के विद्यमान वैयक्तिक आवास ऋण सीमा को रु. 25 लाख से बढाक़र अधिकतम रु 50 लाख करना।