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क्रेडिट डेबिट कार्ड लेनदेन - सुरक्षा मामले और जोखिम कम करने के उपाय

भारिबैं /2008-09/402
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.52 /13.05.000/2008-09
 
6 मार्च, 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया
क्रेडिट डेबिट कार्ड लेनदेन - सुरक्षा मामले और जोखिम कम करने के उपाय

हम इसके साथ भुगतान व निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 18 फरवरी 2009 के परिपत्र डीपीएसएस सं. 1501/02.14.003 /2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न करते है जिसमें बैंको को ऑनलाइन कार्ड लेनदेन में जोखिम कम करनेवाले सुरक्षा उपायों को बढाने के लिए सूचित किया गया है । यह निदेश भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (अधिनियम 51 वर्ष 2007) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है ।

2. कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय

(एस.एस. बारिक)
महाप्रबंधक

अनु: एक

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