भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
शबैंवि (पीसीबी) परि.सं.2/12.03.000/2006-2007
14 फरवरी 2007
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
कृपया उक्त विषय पर 11दिसंबर 2006 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.22 /16.26.000 /2006-07 देखें। चालू समष्टि आर्थिक तथा मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि नीचे दर्शाए गए पखवाड़ों से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर उनके आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में एक प्रतिशत बिंदु के आधे की वृद्धि की जाए:
प्रभावी तारीख (अर्थात जिस तारीख से पखवाड़ा प्रारंभ होता है) | निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
फरवरी 17, 2007 | 5.75 |
मार्च 03, 2007 | 6.00 |
इससे संबंधित 14 फरवरी 2007 की अधिसूचना शबैंवि (पीसीबी) सं.2/12.03.000/2006-07 की प्रतिलिपि संलग्न है।
कृपया प्राप्ति-सूचना दें।
भवदीय
(के पी वी करुणाकरन)
महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं.2/12.03.000/2006-07
14 फरवरी 2007
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 11 दिसंबर 2006 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 22/16.26.000/2006-07 के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निर्धारित करता है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से बनाए रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे दी गई तारीखों से उनके सामने दर्शाए गए अनुसार होगा।
प्रभावी तारीख (अर्थात जिस तारीख से पखवाड़ा प्रारंभ होता है) | निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) |
फरवरी 17, 2007 | 5.75 |
मार्च 03, 2007 | 6.00 |