बैंक द्वारा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा तथा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु वापस लौटाना - शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक द्वारा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा तथा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु वापस लौटाना - शहरी सहकारी बैंक
आबीआई/2009-10/223 16 नंवबर , 2009 मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक द्वारा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा तथा कृपया उपर्युक्त विषय पर 21 जून 2007 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं.47/12.05.0001/2006-07 का पैरा 5 देखे जिसमें बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि बैंक / शाखा का परिचय कूट सभी लाकरो की चाबियों पर अंकित किया जाए ताकि प्राधिकारियों को लाकर चाबियों के मालिक का पता करने में सुविधा हो । पहले से ही किराए पर दिए गए लाकर की चाबियों पर, अनुदेशों के अनुसार अनुपालन धकरने मे आनेवाली व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव है कि जब लाकर के परिचालन के लिए व्यक्ति बैंक मे आते हैं तब उस चाबी पर परिचय कूट अंकित किया जाए।इस प्रयेजन के लिए व्यक्तियें से टेलीफोन या डाक द्वारा संपर्क किया जा सकता हैं । तथापि, भविष्य में नये लाकरों को स्थापित करते समय चाबियों पर परिचय कूट अंकित किया जाए । |