विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2013-14/297 27 सितंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 16 के अंतर्गत बैंकों को विदेशी अंशदान प्राप्ति के संबंध में किसी लेनदेन की सूचना केंद्र सरकार को देनी होती है । गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है । गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्तुति 31 अक्तूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी । 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्तुति अनिवार्य होगी। 2. गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्तुति करने के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश दिए हैं:
अनुदेशों और प्रारूपों का लिंक नीचे दिया गया हैः सभी शहरी सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे अतिशीघ्र अपना आई.डी और पासवर्ड बनाएं। 3. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/सुझाव के लिए आप गृह मंत्रालय से ds-fcra@nic.in ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं । ऑन-लाईन आवेदन भरने में हो रही किसी समस्या के लिए आप श्री सी. एल. शर्मा, तकनीकी निदेशक (एनआईसी), नई दिल्ली को clsharma@nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। भवदीय, (डॉ एस के कर) |