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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 6 - ऐसे कार्य जिन्हें बैंकिंग कंपनियों द्वारा किया जा सकता है

आरबीआई/2009-10/138
संदर्भ.सं.शबैंवि.केंका.बीएसडी(एससीबी) /5/12.09.009/2009-10

31 अगस्त 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 6 -
ऐसे कार्य जिन्हें बैंकिंग कंपनियों द्वारा किया जा सकता है

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 6 (एच) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार बैंक किसी ऐसी संपत्ति के प्रबंधन, विक्रय और वसूली का काम कर सकता है जो उसके किसी दावे की पूर्ति अथवा आंशिक पूर्ति के रूप में उसके कब्जे में आई हो ।

2. रिज़र्व बैंक एतद्वारा शहरी सहकारी बैंकों को निदेश देता है कि वे ऐसी कोई भी संपत्ति अधिगृहित न करे जो उनके स्वयं के अर्थपूर्ण /औचित्यपूर्ण उपयोग के लिए न हो । इसके अलावा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 9 के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को , दावे की पूर्ति के रूप में अधिगृहीत गैर बैंकिंग आस्तियों का निर्धारित अवधि में निपटान करना होगा । इन अनुदेशों तथा निदेशों का कडाई से अनुपालन करे ।

भवदीया

(उमा श्ांकर)
मुख्य महाप्रबंधक

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