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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

आरबीआइ /2009-10 /262
शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.34/16.26.000/2009-10

17 दिसंबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 24 -
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 अक्तूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.बीआर.परि.19/16.26.00/200-02 तथा 26 नवंबर 2008 का परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.28/16.26.00/2008-09 देखें ।

2. सरकारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति की जानकारी का प्रसार करने के दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि ;

  1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करते समय दी गयी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शायी जाए ; तथा

  2. एसएलआर प्रतिभुतियों की अद्यतन सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाईट (www.rbi.org.in ) के अंतर्गत "भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकडे" लिंक पर पोस्ट की जाएगी ।

3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र की प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(ए.के. खौंड )
मुख्य महाप्रबंधक

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