सीएसजीएल खाते रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सीएसजीएल खाते रखना
आरबीआइ/2009-10/378 05 अप्रैल 2010 कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया सीएसजीएल खाते रखना कृपया 11 फरवरी 2004 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. 33 /09.11.00 /2003-04 देखे जिसके अनुसार सभी शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों के सामान्य लेजर (सीएसजीएल) खाते यदि कोई हो, बंद करने के लिए सूचित किया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीएसजीएल खाते खोलने तथा उनको रखने संबंध में पात्रता मानदंडों की समीक्षा की । यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राज्य के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिनकी निवल संपत्ती रु.200 करोड़ या उससे अधिक है,ं सीएसजीएल खाते खोलने तथा रखने के लिए पात्र है । 3. पात्रता मानदंड तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश 2 दिसंबर 2009 के इंडिया एक्स्ट्रा ऑडीनरी की गजट में अधिसूचित कर दिए है (प्रतिलिपि सलंग्न) । 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दे । भवदीय (ए.के. खौंड) |