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असेट प्रकाशक

79140291

बैंक दर में परिशोधन

आरबीआई/2013-2014/346
शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.33/16.11.00/2013-14

29 अक्तूबर 2013


मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

बैंक दर में परिशोधन

कृपया उक्त विषय पर 7 अक्‍तूबर 2013 का हमारा परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी).परि. सं.28/16.11.00/2013-14 देखें।

2. वर्ष 2013-14 से संबंधित 29 अक्‍तूबर 2013 की द्वितीय तिमाही की मौद्रिक नीति समीक्षा के विवरण में की गई घोषणा के अनुसार 29 अक्तूबर 2013 से बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर 25 आधार अंक से समायोजित करके 8.75 प्रतिशत की गई है।

3. रिज़र्व की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित 17(2) (खख) के तहत एसएसआई के लिए दिए जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दरें भी 29 अक्तूबर 2013 से 8.75 प्रतिशत के रूप में संशोधित हो गई हैं।

भवदीय,

(ए.के. बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

संलग्‍नक : यथोक्‍त


अनुबंध

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें


मद

मौजूदा दर

संशोधित दर (दिनांक 29 अक्तूबर 2013 से लागू रूप में)

रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)।

बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (12.00 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (14.00 प्रतिशत) ।

बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (11.75 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (13.75 प्रतिशत) ।

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