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इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों, बाहरी चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना तथा अधिशेष समाशोधन निधि के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

आरबीआई /2008-09 /369
संदर्भ.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं. 48 /09.39.000/2008-09
2 फरवरी 2009
 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

 

महोदय /महोदया

 

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों, बाहरी चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना
तथा अधिशेष समाशोधन निधि के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

 

हम इसके साथ भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा जारी क्रमश: 08 अक्तूबर 2008 तथा 20 नवंबर 2008 के परिपत्र भुनिप्रवि.केंका.सं.611 /03.01.03 (पी) /2008-09 तथा भुनिप्रवि.केंका.सं.(सीएचडी) 850/03.01.02 (पी) 2008-09 की प्रतियां आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहे हैं जिनके माध्यम से बैंकों द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद दिए जाने, बाहरी चेकों के संग्रहण की सेवाओं तथा अधिशेष समाशोधन निधि के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों की व्यवस्था की सूचना दी गई थी । ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत अन्य किसी विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति /अनुमादेन, यदि कोई, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जारी किए गए हैं ।

इन अनुदेशों को,यदि पहले लागू नहीं किया गया हो,तो तत्काल लागू किया जाए ।

 

भवदीय

 

(ए.के. खौंड )
मुख्य महाप्रबंधक

 

संलग्नक : 3

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