कार्यालयों का स्थानांतरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्यालयों का स्थानांतरण
भारिबैं/2007-08/124
संदर्भ .शबैंवि.केका.एलएस.परि. सं.10 /07.01.000/2007-08
28 अगस्त 2007
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक
महोदय / महोदया
कार्यालयों का स्थानांतरण
कृपया 1 सितबर 2004 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि. बीएल(पीसीबी) एमसी. सं. 9 /07.01.000/ 2004- 05 देखें जो परिचालन क्षेत्र, शाखा लाइसेंस, विस्तार पटलों के खोले जाने /स्तरोंन्नयन, एटीएम तथा कार्यालय के स्थानांतरण /विभाजन /बंद किये जाने, पर है। परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार गैर-लाइसेंसीकृत तथा ग्रेड III /IV के रूप में संवर्गीकृत और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11(1) को पूर्ण न करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के अलावा अन्य शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अपना प्रशासनिक कार्यालय सहित कारोबार का स्थान उसी शहर केअंतर्गत किसी भी अर्ध शहरी क्षेत्र में कहीं भी, अन्य बैंकों / कार्यालयों से उसकी दूरी पर ध्यान दिए बिना परिवर्तित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र / महानगरों में स्थित बैंको के संबंध में गैर-लाइसेंसीकृत तथा ग्रेड III /IV के रूप में संवर्गीकृत और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11(1) को पूर्ण न करने वाले शहरी सहकारी बैंकें के अलावा अन्य शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना उसी इलाके/महानगरपालिका वॉर्ड में स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु भिन्न इलाकों/ महानगरपालिका वॉर्ड में स्थान परिवर्तन के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।
2. शहरी सहकारी बैंकें को उनके परिचालन क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर में शाखा स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देने पर विचार करने के लिए हमें अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकें को (यूनिट बैंकें के अलावा) एक राज्य में उनके परिचालन क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर में शाखा का स्थान परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाए:
i) नया केंद्र एक समान आबादी या उससे कम आबादी का होना चाहिए उदाहरण के लिए घ केंद्र की शाखा अन्य घ केंद्र में ही स्थानांतरित की जा सकती है; तथा
ii) अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में स्थित बैंक को अन्य केंद्र के अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में ही स्थानांतरित किया जा सकता है।
iii) स्थानांतरण से बैंक की लागत तथा कारोबार में लाभ होना चाहिए।
3. बैंकें को सूचित किया जाता है कि उनका प्रधान कार्यालय जिस शहरी बैंक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है, उसे अपने आवेदन प्रस्तुत करें।
4. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय,
(के.पी.वी.करुणाकरन)
महाप्रबंधक