पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्य किया जाना – यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन जारी करने की सेवा प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्य किया जाना – यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन जारी करने की सेवा प्रदान करना
आरबीआई/2013-2014/371 14 नवंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्य किया जाना – यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन जारी करने की सेवा प्रदान करना यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन जारी करने की सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु हमें शहरी सहकारी बैंकों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। 2. इस कार्य से जुड़े दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हमारे 1 अक्तूबर 2013 के शबैंवि.केंका.एलएस.परि.सं.24/07.01.000/2013-14 में परिभाषित अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को ही बैंक से पूर्वानुमोदन लेते जुए यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाए। 3. फिर भी, पीएसए कार्यकलाप करने वाले शहरी सहकारी बैंक, यह कार्य करते वक्त सतर्क रहें क्योंकि आवेदन पत्रों को यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर अंड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के प्रसंस्करण केंद्र भेजने में होने वाली देरी, अपूर्ण आवेदन, दस्तावेज़ी सबूत/ आवेदन में विसंगति आदि के फलस्वरूप यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) द्वारा शहरी सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता हैं। 4. ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के मामलों में जो यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में पैन जारी करने की सेवा प्रदान करने हेतु पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं या की योजना बना रहे हैं वे बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवशयक औपचारिकताओं/ पर्यवेक्षी अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, बशर्ते कि निर्धारित पात्रता शर्तों का अनुपालन होता हो। भवदीय, (पी.के.अरोड़ा) |