वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं /2007-08/323
शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.44/09.11.200/2007-08
15 मई , 2008
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया
वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण - बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक
कृपया वर्ष 2008-09 के लिए 29 अप्रैल 2008 का वार्षिक नीति विवरण का पैरा 212 देखें (प्रतिलिपि संलग्न) ।
2. 24 जनवरी 2005 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.35/09.112.00/04.05 के अनुसार सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बेंकों को जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ति 50 करोड रुपये है, कारपोरेट एजंट के रुप में बिना जोखिम लिए बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गयी थी। अन्य सभी शहरी सहकारी बैंको को सिफारिश आधार पर बिना जोखिम लिए अपनी अन्य शाखाओं के माध्यम से बीमा कारोबार करने के लिए अनुमति दी गयी थी — साथही 7 मई 2007 के हमारे परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.42/09.11.200/06-07 अनुसार ग्रेड III या IV मे वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों को छोडकर अन्य शहरी सहकारी बैंकों जिनकी निवल संपंत्ति 10 करोड रुपये है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता किए राज्यों में पंजीकृत है या बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है, को बिना जोखिम लिए कार्पोरेट एजंट के रुप में बीमा कारोबार करने के लिए अनुमति दी गयी थी ।
3. वार्षिक नीति 2008-09 में घोषणा किए गए अनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को बिना जोखिम लिए कार्पोरेट एजंट के रुप मे बीमा कारोबार करने के लिए न्यूनतम निवल संपंत्ति मानदंड को समाप्त किया जाए इसकी अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी । तद्नुसार ग्रेड III तथा IV के शहरी सहकारी बैंकों को छोडकर अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हुए राज्यो मे या बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कार्पोरेट एजंट के रुप मे बिना जोखिम लिए बीमा कारोबार कर सकते हैं।
4. इस संबंध में जारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।
भवदीय
(ए. के. खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण
पैरा सं 212: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बीमा कारोबार: मानदंडो का उदारीकरण
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता किए राज्यों में पंजीकृत या बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ती रु 10 करोड़ हैँ कतिपय शर्तों के अधीन कार्पोरेट एजंट के रूप में बिना जोखिम लिए बीमा कारोबार कर सकते हैं ।शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि; इस प्रकार का बीमा कारोबार करने के लिए न्यूनतम निवल संपंत्ति मानदंड समाप्त किया जाए बशर्ते समय-समय पर निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा किया जाए ।