राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय करना
भारिबैं/2015-16/324 18 फरवरी 2016 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय करना भारतीय रिजर्व बैंक को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिस में उन्होने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) द्वारा विनियमित राष्ट्रिय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के अधिन पॉइंट ऑफ प्रेसंस (पीओपी) सेवा प्रदान करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया है। 2. प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया है कि गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनीयों को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के लिये पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) |