तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच - आरबीआई - Reserve Bank of India
तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच
आरबीआई/2024-2025/97 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एसएस972 / 02-14-006 / 2024-25 27 दिसंबर, 2024 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक), महोदया / प्रिय महोदय, तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच वर्तमान में, किसी बैंक खाते से/में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है। 2. जैसा कि 05 अप्रैल, 2024 को विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था , तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। इससे पीपीआई धारक तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने/प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (एमडी-पीपीआई) पर 27 अगस्त, 2021 को जारी मास्टर निदेश सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस -479/02.14.006/2021-22 में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है (अनुलग्नक देखें)। 3. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (गुणवीर सिंह) एमडी-पीपीआई के संशोधित प्रावधान: A.यूपीआई के माध्यम से अंतरपरिचालनीयता प्राप्त करने की आवश्यकताएं
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