यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008
आरबीआइ/2007-08/378 24 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय, यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 जून 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.78 2. उपर्युक्त परिपत्र के प्रश्न सं. 33 के बारे में प्रस्तुत स्पष्टीकरण भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है " यदि ऋण मुर्गी-पालन या भेड़ पालन या सुअर पालन या पशु फार्म के लिए है तथा ऋण राशि का एक भाग शेड, पशु बाड़ा, घेरा आदि के लिए उपयोग किया गया है, तो संपूर्ण संमिश्र ऋण राशि को, योजना में परिभाषितानुसार "पात्र राशि" की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। यदि यह घेरा या बाड़ा आदि लगाने के लिए एकल ऋण है तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा"। 3. योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधित स्पष्टीकरण सभी शाखाओं को उपलब्ध कराया जाए। 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और को-आपरेटिवों के मामलों में अनुदेश नाबार्ड द्वारा जारी किए जाएंगे । भवदीय (जी.श्रीनिवासन) |
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