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यूनियन बजट - 2008-09 - वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल
ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याजा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव

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भारिबैं/2008-09/94
ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 11/05.04.02/2008-09

14 जलाई 2008

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक

महोदय,

यूनियन बजट - 2008-09 - वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल ऋण
हेतु 2 प्रतिशत ब्याा की आर्थिक सहायता (सबवेंशन) योजना जारी रखने का प्रस्ताव

जैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट भाषण (पैरा 57) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-

" अल्पावधि फसल ऋण का संवितरण प्रतिवर्ष 7% पर जारी रहेगा तथा मैं वर्ष 2008-09 में ब्याजा की आर्थिक सहायता के लिए 1,600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान कर रहा हूँ ।"

2. इस घोषणा के अनुसरण में, किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2% वार्षिक ब्याजा आर्थिक सहायता प्रदान करेगी । आर्थिक सहायता की इस राशि की गणना संवितरित फसल ऋण की राशि पर उसके संवितरण/आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण क्रमश: अतिदेय हो जाता है, अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च 2009 तथा रबी के लिए 30 जून 2009, जो भी पहले हो, की ाएगी । यह आर्थिक सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई ाएगी कि वे आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण 7% वार्षिक की दर से उपलब्ध कराएँ ।

3. बैंकों को सू किया जाता है कि वे खरीफ तथा रबी 2008-09 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण का प्राक्कलन (एस्टीमेंट) हमें तुरन्त भेजें ताकि हम आर्थिक सहायता की संभावित राशि का प्राक्कलन सरकार को भेजें सकें । कृपया नोट करें कि प्राक्कलन वास्तविक हो ।

4. बैंकों को निम्नानुसार भी सूत किया जाता है :-

  1. आर्थिक सहायता प्रदान करने में सरकार की सहुलियत के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 30 सितंबर 2008 और 31 मार्च 2009 के अर्ध-वार्षिक तथा 30 जून 2009 (रबी के लिए) के
    त्रैमासिक
    दावे संबंधित तारीखों से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें । इस प्रयो
    न हेतु फार्मेट संलग्न है ।
  2. 31 मार्च 2009 को समाप्त अर्ध-वर्ष तथा 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही (रबी के लिए) के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना हिए जसिमें 31 मार्च 2009 को समाप्त संपूर्ण वर्ष तथा 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही (जैसा भी मामला हो) के लिए आर्थिक सहायता के दावों की राशि को सही प्रमाणित किया गया हो । दावों का अंतिम निपटान इस प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर ही किया ज्ााएगा।
  3. दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत किए जााएँ ।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा को-ऑपरेटिवों के मामले में नाबार्ड द्वारा अलग से परिपत्र ज्ाारी किया ज्ााएगा ।

भवदीय

(ए.के.पांडेय)
महाप्रबंधक


वर्ष 2008-09 के लिए अल्पावधि
कृषि ऋण का प्रावधान


सितंबर 2008/मार्च 2009 का समाप्त अर्ध-वर्ष
या 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही हेतु विवरण

(राशि लाख रु. में )

 

7% वार्षिक पर अल्पावधि
उत्पादन ऋण की कुल राशि

दावा की गई आर्थिक
सहायता की राशि

 

खातों की संख्या

राशि

 

50,000/- रु. तक के ऋण

   

50,000/- रु. से अधिक तथा
3 लाख रु. तक के ऋण

   

 

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने ---------------------- को समाप्त अर्ध-वर्ष / तिमाही के दौरान किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण के रुप में 7% वार्षिक की दर पर उक्त ऋण संवितरित किए हैं ।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकतार्

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