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केंद्रीय बजट -2013-14 ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना

भारिबैं/2013-14/398
ग्राआऋवि.एफएसडी.सं.बीसी.71/05.04.02/2013-14

4 दिसम्‍बर 2013

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय/महोदया

केंद्रीय बजट -2013-14 ब्‍याज सबवेंशन (छूट) योजना

भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित और वित्‍त मंत्री महोदय द्वारा ब्‍याज सबवेंशन योजना 2013-14 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों को प्रति किसान 3,00,000/- रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋणों के लिए प्रयुक्‍त अपनी स्‍वाधिकृत निधियों पर (ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) 2 प्रतिशत वार्षिक का ब्‍याज सबवेंशन उपलब्‍ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उक्‍त ऋण देनेवाली संस्‍थाएं किसानों को आधार स्‍तर पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अल्‍पावधि ऋण उपलब्‍ध कराती हैं। फसल ऋण राशि पर ब्‍याज सबवेंशन की उक्‍त राशि की गणना उसके वितरण/आहरण की तारीख से किसानों द्वारा वास्‍तव में ऋण चुकाने की तारीख अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि की शर्त पर होगी।

2. इसके अलावा, शीघ्र भुगतान करनेवाले किसानों को फसल ऋण के वितरण की तारीख से किसानों द्वारा वास्‍तव में ऋण चुकाने की तारीख अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की चुकौती की नियत तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक जो वितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि की शर्त पर होगी, 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्‍त ब्‍याज सबवेंशन उपलब्‍ध होगा। इसका यह भी आशय है कि शीघ्र भुगतान करनेवाले किसानों को वर्ष 2013-14 के दौरान 4 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अल्‍पावधि फसल ऋण प्राप्‍त होगा। यह लाभ ऐसा ऋण प्राप्‍त करने के एक वर्ष के बाद चुकौती करनेवाले किसानों को नहीं मिलेगा।

3. साथ ही, केसीसी योजना के सबंध में, भारत सरकार ने स्‍पष्‍ट किया है कि निम्‍नालिखित छ़: श्रेणियों में से क्रम सं. (i) और (ii) की श्रेणियों को दिए गए ऋणों को ही ब्‍याज सबवेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी ब्‍याज सबवेंशन के दावे के लिए गणना की जाए और तदनुसार अलग-अलग किया जाए।

  1. फसल की खेती के लिए अल्‍पावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए

  2. फसलोपरांत के व्‍यय

  3. उत्‍पाद विपणन ऋण

  4. किसान परिवार की खपत जरूरतें

  5. कृषि आस्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों-जैसे दुधारू पशुओं, आंतरिक मत्‍स्‍यपालन, आदि के अनुरक्षण के लिए कार्यकारी पूंजी

  6. कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे पंप सेटों, स्‍प्रेयरों, दुधारू पशुओं, आदि के लिए निवेश ऋण जरूरतें

4. ब्‍याज सबवेंशन का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत कृषकों जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, को फसलोपरांत छ: महीनों की और अवधि के लिए भी उपलब्‍ध रहेगा जो उनके उत्‍पाद गोदामों में रखने के लिए परक्राम्‍य (निगोशिएबल) गोदाम रसीदों की जमानत पर फसल ऋण के लिए उपलब्‍ध दर की समान दर पर होगा।

5. बैंक उक्‍त योजना का पर्याप्‍त प्रचार करें ताकि किसान लाभ प्राप्‍त कर सकें।

6. निम्‍नानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि:-

i) 2 प्रतिशत ब्‍याज सबवेंशन और 3 प्रतिशत अतिरिक्‍त ब्‍याज सबवेंशन के संबंध में दावे क्रमश: फार्मेट I और II (इसके साथ संलग्न) में मुख्‍य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्‍तुत किए जाए।

ii) 2 प्रतिशत ब्‍याज सबवेंशन के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने दावे 30 सितम्‍बर 2013 और 31 मार्च 2014 को छमाही आधार पर प्रस्‍तुत करें, 31 मार्च 2014 के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र होना जरूरी है जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2014 को समाप्‍त पूरे वर्ष के लिए सबवेंशन के दावे सत्‍य और सही हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित किसी शेष दावे जिसे 31 मार्च 2014 के दावे में शामिल नहीं किया गया है, को अलग से समेकित किया जाए और उसे `अतिरिक्‍त दावा' के रूप में अंकित किया जाए और इस दावे को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित करते हुए प्रमाणित कर प्रस्‍तुत किया जाए।

iii) 3 प्रतिशत अतिरिक्‍त सबवेंशन के संबंध में, बैंक 2013-14 के पूरे वर्ष के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित एकबारगी समेकित दावे 30 अप्रैल 2015 तक प्रस्‍तुत करें जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित हों।

भवदीया

(माधवी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक


फार्मेट I

वर्ष 2013-14 के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋणों पर
2 प्रतिशत ब्‍याज सबवेंशन के लिए दावा

बैंक का नाम _____________________________________________________

सितम्‍बर 2013 / मार्च 2014 को समाप्‍त
छमाही/अतिरिक्‍त दावे के लिए विवरण

 

7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कुल अल्‍पावधि उत्‍पादन ऋण

दावा की गई सबवेंशन की राशि

खातों की संख्‍या
(हजारों मे)

राशि
(लाख रुपए में)

(वास्‍तविक रुपए में)

50,000 रुपए तक के ऋण

 

 

 

50,000 रुपए से अधिक और
3 लाख रुपए तक के ऋण

 

 

 

कुल

 

 

 

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने वर्ष 2013-14 के दौरान किसानों को अल्‍पावधि उत्‍पादन ऋण के रूप में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 3 लाख रुपए तक के उपर्युक्‍त ऋण वितरित किए हैं।

प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ता
तारीख

(दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्‍या और सभी हस्‍ताक्षरकर्ताओं की सदस्‍यता संख्‍या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।)


फार्मेट II

वर्ष 2013-14 में वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि फसल ऋणों
की समय पर चुकौती के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्‍त सबवेंशन का एकबारगी दावा

बैंक का नाम _____________________________________________________

 

3 लाख रुपए तक का कुल अल्‍पावधि उत्‍पादन ऋण

कुल अल्‍पावधि उत्‍पादन ऋण
जिसकी चुकौती समय पर की गई थी

3 प्रतिशत की दर से दावा की गई अतिरिक्‍त सबवेंशन की राशि

खातों की संख्‍या
(हजारों मे)

राशि
(लाख रुपए में)

खातों की संख्‍या
(हजारों मे)

राशि
(लाख रुपए में)

(वास्‍तविक रुपए में)

50,000 रुपए तक के ऋण

 

 

 

 

 

50,000 रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक के ऋण

 

 

 

 

 

कुल

 

 

 

 

 

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्‍त ऋण जिनके लिए दावा किया जा रहा है, उनकी चुकौती समय पर की गई थी और 3 प्रतिशत अतिरिक्‍त प्रोत्साहन सबवेंशन का लाभ खाता धारकों को पहले ही दिया गया है, जिससे वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे किसानों को वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्‍पावधि उत्‍पादन ऋण के लिए ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की गई है।

प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ता
तारीख

(दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्‍या और सभी हस्‍ताक्षरकर्ताओं की सदस्‍यता संख्‍या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।)

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