आरबीआई/2015-16/152 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.59/05.04.02/2015-16 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट -2015-16 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया दिनांक 17 जून 2015 का हमारा पत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.सं. 10740/05.04.02/2014-15 देखें जिसमें ब्याज सबवेंशन योजना 31 जुलाई 2015 तक बढ़ाई जाने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2015-16 के लिए रु. 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है : i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) प्रति किसान 3,00,000/- रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए प्रयुक्त अपनी स्वाधिकृत निधियों पर 2 प्रतिशत वार्षिक का ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उक्त ऋण देनेवाली संस्थाएं किसानों को आधार स्तर पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराती हैं। फसल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन की उक्त राशि की गणना उसके वितरण/आहरण की तारीख से किसानों द्वारा वास्तव में ऋण चुकाने की तारीख अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि की शर्त पर होगी। ii) इसके अलावा, शीघ्र भुगतान करनेवाले किसानों को फसल ऋण के वितरण की तारीख से किसानों द्वारा वास्तव में ऋण चुकाने की तारीख अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की चुकौती की नियत तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक जो वितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि की शर्त पर होगी, 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन उपलब्ध होगा। इसका यह भी आशय है कि शीघ्र भुगतान करनेवाले किसानों को वर्ष 2015-16 के दौरान 4 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्राप्त होगा। यह लाभ ऐसा ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद चुकौती करनेवाले किसानों को नहीं मिलेगा। iii) किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित करने और गोदाम रसीदों की जमानत पर अपने उत्पाद गोदाम में रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ब्याज सबवेंशन का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत कृषकों जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, को फसलोपरांत छ: महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए भी उपलब्ध रहेगा जो अपने उत्पाद गोदामों में रखने के लिए परक्राम्य (निगोशिएबल) गोदाम रसीदों की जमानत पर फसल ऋण के लिए उपलब्ध दर की समान दर पर होगा। iv) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध करने के लिए पुन: संरचित राशि पर बैंकों को पहले वर्ष के लिए दो प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन मिलना जारी रहेगी। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ऐसे पुन: संरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से आगे सामान्य ब्याज दर लागू होगी। 2. बैंक उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार करें ताकि किसान लाभ प्राप्त कर सकें। 3. निम्नानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि:- i) 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के संबंध में दावे क्रमश: फार्मेट I और II (इसके साथ संलग्न) में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किए जाए। ii) 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने दावे 30 सितम्बर 2015 और 31 मार्च 2016 को छमाही आधार पर प्रस्तुत करें, 31 मार्च 2016 के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र होना जरूरी है जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2016 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए सबवेंशन के दावे सत्य और सही हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित किसी शेष दावे जिसे 31 मार्च 2016 के दावे में शामिल नहीं किया गया है, को अलग से समेकित किया जाए और उसे `अतिरिक्त दावा' के रूप में अंकित किया जाए और इस दावे को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित करते हुए उसकी परिशुद्धता प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाए। iii) 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन के संबंध में, बैंक 2015-16 के पूरे वर्ष के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित एकबारगी समेकित दावे 30 अप्रैल 2017 तक प्रस्तुत करें जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित एवं परिशुद्धता प्रमाणित हों। भवदीया (माधवी शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक फार्मेट I वर्ष 2015-16 के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के लिए दावा बैंक का नाम _____________________________________________________ सितम्बर 2015 / मार्च 2016 को समाप्त छमाही/अतिरिक्त दावे के लिए विवरण | 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण | दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रुपए में) | | खातों की संख्या (हजारों मे) | राशि (लाख रुपए में) | 50,000 रुपए तक के ऋण | | | | 50,000 रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक के ऋण | | | | कुल | | | | हम प्रमाणित करते हैं कि हमने वर्ष 2015-16 के दौरान किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण के रूप में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 3 लाख रुपए तक के उपर्युक्त ऋण वितरित किए हैं। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तारीख: (दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्या और सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सदस्यता संख्या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।)
फार्मेट II वर्ष 2015-16 में वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों की समय पर चुकौती के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन का एकबारगी दावा बैंक का नाम _____________________________________________________ | 3 लाख रुपए तक का कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण | कुल अल्पावधि उत्पादन ऋण जिसकी चुकौती समय पर की गई थी | 3 प्रतिशत की दर से दावा की गई अतिरिक्त सबवेंशन की राशि | खातों की संख्या (हजारों मे) | राशि (लाख रुपए में) | खातों की संख्या (हजारों मे) | राशि (लाख रुपए में) | (वास्तविक रुपए में) | 50,000 रुपए तक के ऋण | | | | | | 50,000 रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक के ऋण | | | | | | कुल | | | | | | हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त ऋण जिनके लिए दावा किया जा रहा है, उनकी चुकौती समय पर की गई थी और 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सबवेंशन का लाभ खाता धारकों को पहले ही दिया गया है, जिससे वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसे किसानों को वितरित 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की गई है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तारीख (दावे के इस फार्मेट को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी फर्म की पंजीकरण संख्या और सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की सदस्यता संख्या के साथ विधिवत प्रमाणित करना जरूरी है।) |