शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्सपोज़र मानदंड – छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्सपोज़र मानदंड – छूट
आरबीआई/2015-16/380 01 वैशाख 1938 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/ महोदया, शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्सपोज़र मानदंड – छूट कृपया उपर्युक्त विषय पर 03 अप्रैल 2013 का परिपत्र सं शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.45/13.05.000/2012-13 और 10 अक्तूबर 2013 का परिपत्र शबैंवि.केका.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 29/13.05.000/2013-14 देखें जिनेमें कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कुल आस्ति के 10% की निर्धारित सीमा से अधिक गैर ज़मानती ऋण व अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को वित्तीय समावेशन की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से अनुदेशों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया: (i) ऐसे शहरी सहकारी बैंक जिनका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो उनके सकल ऋण के 90% से कम नहीं है उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार अपनी कुल आस्तियों के 35% तक गैर-ज़मानती ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाती है; (ए) सामान्य तौर पर 10% की अनुमति से अधिक दिए जाने वाले संपूर्ण गैर-ज़मानती ऋण पोर्टफोलियो को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में शामिल करें तथा किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता के मामलों में एक्सपोजर सीमा ₹ 40,000/- से अधिक न हो। (बी) बैंक को पैरा 3 में उल्लिखित पात्रता मानदंड का पालन करना होगा। (ii) जिन बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण पोर्टफोलियो 90% से कम है, उनके लिए वितरण, 10 अक्तूबर 2013 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.29/13.05.000/2013-14 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा। 3. शहरी सहकारी बैंक को नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा ताकि वे पैरा 2(i) या 2(ii) में उल्लिखित वितरण के लिए पात्र हो सकें: (i) सीआरएआर 9% से कम न हो पात्र बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को अपना आवेदन प्रस्तुत करें जिसके क्षेत्राधिकार में उनका प्रधान कार्यालय अवस्थित है। भवदीया, (सुमा वर्मा) |