अवांछित वाणिज्यिक संवाद - राष्ट्रीय कॉल न करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री - आरबीआई - Reserve Bank of India
अवांछित वाणिज्यिक संवाद - राष्ट्रीय कॉल न करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री
आरबीआइ /2008-2009/177 17 सितंबर 2008 सभी वाणिज्य बैंक महोदय अवांछित वाणिज्यिक संवाद - राष्ट्रीय कॉल न करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री कृपया उपर्युक्त विषय पर 3 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 19/ 24.01.011/2007-08, 19 अक्तूबर 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 35/ 24.01.011/2007-08 तथा 16 नवंबर 2007 का पत्र बैंपविवि. एफएसडी. 6014/ 24.01.011/ 2007-08 देखें । 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हमें सूचित किया है कि हर्ष पाठक बनाम यूनियन ऑफ 3. अत:, हम इस बात पर पुन: बल देते हैं कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल ऐसे प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए)/प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) नियोजित करें जो टेलिमार्केटर के रूप में डीओटी के साथ पंजीकृत हैं । साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि यदि बैंक ऐसे टेलिमार्केटर को नियोजित करते हैं जो डीओटी के साथ पंजीकृत नहीं हैं तो इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश का उल्लंघन माना भवदीय (पी. विजय भास्कर) |