अनचाहे वाणिज्यिक संवाद - ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनचाहे वाणिज्यिक संवाद - ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)
बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 35 /24.01.011/2007-08
27 आश्विन 1929 (शक)
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
अनचाहे वाणिज्यिक संवाद - ‘कॉल न करें’ की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)
कृपया 3 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. 19/24.01.011/2007-08 के पैरा 5 का अवलोकन करें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि (i) ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा न लें जिन्होंने भारत सरकार के दूर संचार विभाग से वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं लिया है, (ii) बैंक द्वारा जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है उनकी सूची तथा उनके द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग में किए जा रहे पंजीकृत टेलीफोन नंबरों की सूची भारतीय बैंक संघ को प्रस्तुत की जाए, ताकि भारतीय बैंक संघ उक्त सूची को ट्राई को भेज सके तथा (iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा वर्तमान में जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है वे दूर संचार विभाग में टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने को रजिस्टर करते हैं ।
2. इस मामले पर पुनर्विचार करने पर तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी टेलीमार्केटर्स संबंधी दिशानिर्देशों में टेलीमार्केटर की परिभाषा ऐसे व्यक्ति/विधिक व्यक्तित्व के रूप में की गयी है जो टेलीमार्केटिंग (सामान, निवेश अथवा सेवा के संदर्भ में किसी व्यावसायिक संव्यवहार के विषय में आग्रह करने अथवा संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवा के माध्यम से किसी संदेश का प्रेषण) का कार्य करता हो, ट्राई के साथ विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि डीएसए/डीएमए के अलावा, बैंक /उनके कॉल सेंटर, जो आग्रह कॉल करते हैं, को भी दूरसंचार विभाग के साथ टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने आपको रजिस्टर कराना चाहिए। ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों /उनके कॉल सेंटरों को टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने आपको रजिस्टर कराते समय टेलीमार्केटिंग में प्रयुक्त टेलीफोन नंबरों के ब्यौरे देने होंगे।
3. प्रसंगवश, ट्राई ने हमे सूचित किया है कि बैंक जिन डीएसए/डीएमए की सेवा ले रहे हैं दूरसंचार विभाग के साथ उनके पंजीकरण की प्रगति अत्यंत धीमी है। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि वे जिन डीएसए/डीएमए की सेवा ले रहे हैं उनका दूरसंचार विभाग के साथ तत्काल पंजीकरण किया जाता है।
भवदीय
(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक