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बचत /चालू खाते रखनेवाले बैंकों द्वारा

बचत /चालू खाते रखनेवाले बैंकों द्वारा
ग्राहकों के पास बुक को अद्यतन बनाना

केंका.पीओटी.पीसीबी.परिपत्र. 02 /09.11.00/2002-2003

18 जुलाई 2002
12 आषाढ़ 1924(शक)

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय / महोदया

बचत /चालू खाते रखनेवाले बैंकों द्वारा
ग्राहकों के पास बुक को अद्यतन बनाना

रिज़र्व बैंक को यह जानकारी मिली है कि कुछ बैंकों में जहां पास बुक में प्रविष्टियां कंप्यूटर द्वारा की जाती है, पास बुकों को अद्यतन बनाते समय प्रविष्टियों में चेक संख्या, उस पार्टी का नाम जिससे प्राप्ति हुई है आदि को शामिल नहीं किया जाता है । खासकर तब जब विभिन्न तिथियों के आंकडे भी समरुप होते है, प्रविष्टियों में मात्र "बाई सीएलजी" अथवा "टू सीएलजी" लिख देने से ही स्थिति स्पष्ट नहीं होती है ।

खातेदारों की समस्याओं को कम करने के प्रयोजनार्थ और उत्तम ग्राहक सेवा के एक हिस्से के रुप में भी बैंकों को यह चाहिए कि वे पैकेजों के पुनर्निमाण के जरिये पूरी सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि इस बात का विचार किये बिना कि ग्राहक ने चेक से निकासी की है और बैंकर समाशोधन गृह के माध्यम से चेक प्रस्तुत किया गया है या नहीं अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्विस का उपयोग करके प्रविष्ट की गयी है या नहीं, प्रत्येक लेन के पूर्ण विवरण को उन पैकेजों में शामिल किया जा सके ।

भवदीय

(एस.व्ही.सराफ)
उप महाप्रबधंक

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