ई-भुगतान लेनदेन के मामलों में cgt_flg को 'I' के रूप में अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ई-भुगतान लेनदेन के मामलों में cgt_flg को 'I' के रूप में अद्यतन करना
आरबीआई/2008-09/173 17 सितम्बर 2008 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / महोदय, ई-भुगतान लेनदेन के मामलों में जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा निर्देशों के अनुसार, केवल एक शाखा जिसे एक विशेष बीएसआर कोड आवंटित किया गया है, ई-भुगतान के संग्रह के लिए अधिकृत नामित शाखा है और वह शाखा किसी भी भौतिक चालान को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी नामित शाखा को ई-भुगतान लेनदेन को दूसरों से अलग करने के लिए फील्ड 36 (cgt_flg) में 'आई' मान के साथ चालान डेटा अपलोड करना आवश्यक है। इस संबंध में, हम आपका ध्यान डीआईटी (सिस्टम्स) के दिनांक 5 दिसंबर, 2007 के पत्र एफ. सं. एसडब्ल्यू/07/01/03/04/डीआईटी (एस)-11/16657 के पैरा 7.3 की ओर आकर्षित करते हैं, जो सरकारी कारोबार करने वाले बैंकों की सभी शाखाओं के सॉफ्टवेयर में शुरू किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सत्यापन के संबंध में है। 2. तथापि, आयकर विभाग द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है कि इस विषय पर विशिष्ट अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए, कई बैंकों ने एक ही शाखा से ई-भुगतान के साथ-साथ भौतिक चालान भी अपलोड किए हैं जिसके परिणामस्वरूप दोहरे चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जारी हो गए हैं। 3. इसलिए, हम दोहराते हैं कि ई-भुगतान के लिए नामित सभी शाखाओं को भौतिक चालान स्वीकार नहीं करने चाहिए और नामित शाखा को केवल ई-भुगतान चालान डेटा अपलोड करना चाहिए जिसमें फ़ील्ड 36 (cgt_flg) में 'I' मान है। 4. शीघ्र अनुपालन के लिए आपकी संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। सादर, (पी. एम. राजगोपाल) |