RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79157196

बैंकों के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु उम्र की अधिकतम सीमा

आरबीआई/2014-2015/217
बैंपविवि. सं. एपीपीटी.बीसी.40 /29.39.001/2014-15

9 सितंबर 2014

अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी निजी क्षेत्र के बैंक

महोदय/महोदया

बैंकों के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु उम्र की अधिकतम सीमा

भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (MD & CEO) तथा अन्‍य पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs) के पद हेतु उम्र की अधिकतम सीमा के निर्धारण संबंधी मामले पर कंपनी अधिनियम, 2013 [धारा 196(3)] में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विचार किया गया है। इन प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि 'कोई भी कंपनी ऐसे किसी व्‍यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्‍त नहीं करेगी और सेवा में नहीं बनाए रखेगी जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो या जिसने 70 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो'।

2. उपर्युक्‍त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की उम्र की अधिकतम सीमा 70 वर्ष होगी अर्थात् इसके बाद कोई भी अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा। 70 वर्ष की उक्त समग्र सीमा के अंतर्गत हरेक बैंक के निदेशक मंडल को अपनी आंतरिक नीति के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सहित पूर्णकालिक निदेशकों के लिए इससे कम सेवानिवृत्ति उम्र निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीया

(सुधा दामोदर)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?