भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ / 2007-08/110
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/9/12.03.000/2007-08
01 अगस्त 2007
9 श्रावण 1929 (शक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/348 शबैंवि (पीसीबी) सं/7/12.03.000/2006-07 देखें । वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी ॰ख्र्ज्ञ्ज्ञ्iख्र्श्च्ह्य् िं के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाकर 7.00 प्रतिशत किया जाए ।:
2. इससे संबंधित 31 जुलाई 2007 की अधिसूचना सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/9/12.03.000/2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/9/12.03.000/2007-08
अगस्त 01, 2007
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 7/12.03.000/2006-07 के आंशिक आशोधन में , भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 6/12.03.000/2006-07 में दी गई छूटों के अधीन प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक 4 अगस्त 2007 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से उसकी कुल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.00 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखे।
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक