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एटीएम का उपयोग - ग्राहक प्रभारों को समाप्त करना

आरबीआई/2016-17/132
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1240/02.10.004/2016-2017

14 नवंबर 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य
सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

महोदया / महोदय,

एटीएम का उपयोग - ग्राहक प्रभारों को समाप्त करना

बचत बैंक खाता ग्राहकों द्वारा स्वयं के बैंक के एटीएम में अथवा अन्य बैंकों के एटीएम में किए गए लेनदेन के लिए अनिवार्य मुफ्त एटीएम लेनदेन की संख्या के यौक्तिकीकरण के संबंध में कृपया दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.316/02.10.002/2014-2015 का संदर्भ लें। मौजूदा 500 और 1000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट – एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त किए जाने के संबंध में दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र सं.डीसीएम (पीएलजी) सं.1226/10.27.00/2016-17 और अन्य बातों के साथ –साथ एटीएम को बंद करने और दिनांक 30 दिसंबर 2016 तक एटीएम से आहरण पर लगने वाले प्रभारों को समाप्त करने के संबंध में दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र सं.आरबीआई 2016-17/111 डीपीएसएस. सीओ.पीडी.सं/02.10.002/2016-2017 का भी संदर्भ लें।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा स्वयं के बैंक के एटीएम पर साथ ही साथ अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेनदेनों (वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही लेनदेनों सहित) के लिए एटीएम प्रभारों को समाप्त कर दें चाहे महीने में कितने भी लेनदेन क्यों न किए गए हों।

3. यह छूट 10 नवंबर 2016 से दिनांक 30 दिसंबर, 2016 तक एटीएम पर किए गए लेनदेनों पर लागू है, बशर्ते यह समीक्षाधीन होगा।

4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया

(नन्दा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक

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