स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा (<span style="color: red">28 मार्च 2025 तक अद्यतन</span>) - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा (28 मार्च 2025 तक अद्यतन)
आरबीआई/2021-22/52 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:
2. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (गुणवीर सिंह) 1 उक्त के स्थान पर: “भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2019 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एटीएम लेनदेनों के लिए आदान-प्रदान संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) प्रभारों और शुल्कों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। 2 उक्त के स्थान पर : "सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन आदान-प्रदान शुल्क को ₹15 से बढ़ाकर ₹17 और गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए इसे ₹5 से बढ़ाकर ₹6 करने की अनुमति है। यह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा।" 3 उक्त के स्थान पर : "दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.316/02.10.002/2014-2015 के अंतर्गत ग्राहक प्रभारों पर अधिकतम सीमा ₹20 प्रति लेनदेन निर्धारित है। उच्च आदान-प्रदान शुल्क के लिए बैंकों की क्षतिपूर्ति हेतु और लागतों में सामान्य वृद्धि को देखते हुए, उन्हें ग्राहक प्रभारों को बढ़ाकर ₹21 प्रति लेनदेन करने की अनुमति है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।" |