RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79204259

स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा

आरबीआई/2021-22/52
डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22

10 जून 2021

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक /
कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक

महोदया / महोदय,

स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग
– आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2019 में मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में एटीएम लेनदेनों के लिए आदान-प्रदान संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) प्रभारों और शुल्कों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था ।

2. समिति की सिफारिशों की विस्तृत जांच की गई है । यह भी देखा गया है कि एटीएम लेनदेनों के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना में अंतिम परिवर्तन अगस्त 2012 में हुआ था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय प्रभारों को पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था । इस प्रकार इन शुल्कों को अंतिम बार बदले जाने के बाद काफी समय बीत चुका है। तदनुसार, बैंकों / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों द्वारा एटीएम लगाने की लागत और एटीएम के रख-रखाव पर उपगत व्यय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखने के साथ-साथ हितधारक संस्थाओं की अपेक्षाओं और ग्राहक सुविधा को संतुलित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :

ए. सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन आदान-प्रदान शुल्क 15 से बढ़ाकर 17 और गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए इसे 5 से बढ़ाकर 6 की करने की अनुमति है। यह 01 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा।

बी. ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से प्रत्येक महीने पांच निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए पात्र हैं । वे अन्य बैंक के एटीएम से निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए भी पात्र हैं, अर्थात मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पाँच लेनदेन । नि:शुल्क लेनदेनों के अलावा, दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.316/02.10.002/2014-2015 के अंतर्गत ग्राहक प्रभारों पर अधिकतम सीमा 20 प्रति लेनदेन निर्धारित है। उच्च आदान-प्रदान शुल्क के लिए बैंकों की क्षतिपूर्ति हेतु और लागतों में सामान्य वृद्धि को देखते हुए, उन्हें ग्राहक प्रभारों को बढ़ाकर 21 प्रति लेनदेन करने की अनुमति है। यह वृद्धि 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी।

सी. यथा लागू कर, यदि कोई हो, अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

डी. ये अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों सहित, कैश रिसाइकलर मशीनों (नकदी जमा लेनदेनों को छोड़कर) पर किए गए लेनदेनों पर भी लागू होंगे।

3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?