स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा
आरबीआई/2021-22/52 10 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2019 में मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में एटीएम लेनदेनों के लिए आदान-प्रदान संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) प्रभारों और शुल्कों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था । 2. समिति की सिफारिशों की विस्तृत जांच की गई है । यह भी देखा गया है कि एटीएम लेनदेनों के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना में अंतिम परिवर्तन अगस्त 2012 में हुआ था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय प्रभारों को पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था । इस प्रकार इन शुल्कों को अंतिम बार बदले जाने के बाद काफी समय बीत चुका है। तदनुसार, बैंकों / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों द्वारा एटीएम लगाने की लागत और एटीएम के रख-रखाव पर उपगत व्यय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखने के साथ-साथ हितधारक संस्थाओं की अपेक्षाओं और ग्राहक सुविधा को संतुलित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :
3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (पी वासुदेवन) |