निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग
भा.रि.बैंक/2021-22/101 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को जारी किए गए निर्देशों की ओर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंकों) का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 2. चूंकि अब बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर का इस्तेमाल बंद होने जा रहा है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि एडी बैंकों को ऐसे लेनदेन के लिए संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत/ वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में अन्य सभी अनुदेश पूर्ववत रहेंगे। इस संबंध में फेमा 23(आर)/2015-आरबी में आवश्यक संशोधन को दिनांक 08 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)/(5)/2021-आरबी (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। 3. एडी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित सहभागियों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (आर. एस. अमर) |