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विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी

08 सितंबर 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

  1. इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

  2. यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. इस मूल विनियमावली में, विनियम 15 में, उप-विनियम 1 में, खंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ii) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) या मामले के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोज्य बेंचमार्क से 100 आधार अंक अधिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए; और”

(आर. एस. अमर)
मुख्य महाप्रबंधक

भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 10 सितंबर 2021 को प्रकाशित

फुट नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को जी.एस.आर.सं.19(ई) के तहत मार्फत सरकारी राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :

  1. दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(1)/2017-आरबी; जिसे दिनांक 23 जून 2017 को जी.एस.आर. सं. 635 (ई) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

  2. दिनांक 3 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(2)/2019-आरबी; जिसे दिनांक 09 दिसंबर 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

  3. दिनांक 31 मार्च 2020 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(3)/2020-आरबी; जिसे 31 मार्च 2020 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

  4. दिनांक 08 जनवरी 2021 की अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)(4)/2021-आरबी; जिसे 11 जनवरी 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

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