विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
2. इस मूल विनियमावली में, विनियम 15 में, उप-विनियम 1 में, खंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- “ii) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) या मामले के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोज्य बेंचमार्क से 100 आधार अंक अधिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए; और” (आर. एस. अमर)
फुट नोट: विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को जी.एस.आर.सं.19(ई) के तहत मार्फत सरकारी राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :
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