RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79200440

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400001

अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/(3)/2020-आरबी

31 मार्च 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3), उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहा जाएगा।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) (ए) में “नौ महीने” इन शब्दों को “नौ महीने अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से, निर्धारित की गई ऐसी किसी अवधि के भीतर” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार उप-विनियम (1) (ए) में “पंद्रह महीने” इन शब्दों को “पंद्रह महीने अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से, निर्धारित की गई ऐसी किसी अवधि के भीतर” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. विनियम 9(1)(बी)में “नौ महीने अथवा पंद्रह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो” इन शब्दों को “उक्त अवधि” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 9(2)(ए) के परंतुक में “नौ महीने की अवधि” इन शब्दों को “उक्त अवधि” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(अजय कुमार)
क्षेत्रीय निदेशक
नई दिल्ली

भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रकाशित

पाद टिप्पणी:- विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) को दिनांक 12 जनवरी 2016 के जी.एस.आर.सं.19 (ई) के मार्फत भारत के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और 23 जून 2017 के जी.एस.आर.सं.635 (ई) द्वारा इसे संशोधित किया गया तथा उसे बाद में फेमा 23(आर)/2015-आरबी) दिनांक 03 दिसंबर 2019 द्वारा संशोधित किया गया।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?