क्रेडिट कार्डों का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्रेडिट कार्डों का उपयोग
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.53 जून 27, 2002 सेवा में महोदया / महोदय क्रेडिट कार्डों का उपयोग प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 30 अक्तूबर 2000 के एपी (डीआईआर सिरीज ) परिपत्र सं. 19 के पैरा 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "करेंसी" शब्द में अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आदि शामिल है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम विनियम और जारी किए गए निदेश क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आदि पर भी लागू है । 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि :- i) अंतरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन के लिए कर सकते है जिसके लिए भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी से मुद्रा खरीद सकते है, जैसे कि पुस्तकों का आयात डाउनलोड करने योग्य साफ्टवेयर की खरीद या निर्यात - आयात नीति के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य वस्तुओं के आयात के लिए ii) अंतरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर अथवा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद पर जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या अवैध पत्रिकाए, दौड पर रुपया लगाने में हिस्सा लेना, लेना, कॉल बॅक सेवा आदि के लिए नहीं कर सकते क्यों कि इस प्रकार वस्तुओं / कार्यकलाप के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करने की अनुमति नहीं हैं । iii) अंतरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड के इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग के लिए अलग से कुल मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की हैं । इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डेबिट कार्ड और एटीएम कार्डों का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए भारत के प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीद सकते है । 3. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3 2000 की रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. 14 / 2000-आरबी के विनियम 4 की मद (iii)की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत के बाहर किए गए निर्यात हेतु भुगतान प्राप्ति के लिए क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित प्रभार पर्ची के अनुसार क्रेडिट कार्ड की सेवा देने वाले बैंकों से रुपयों में भुगतान प्राप्ति की अनुमत प्रणाली है ।यह अनुमति इस बात को मानती है कि आयातक ग्राहक जब भारत के दौरे पर था तब उन्होंने भुगतान करने का निर्णय लिया था ।अब यह निर्णय किया गया है कि आयातक ग्राहक भारत की यात्रा पर है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान दिए बिना भारत के बाहर किए गए निर्यातों के लिए क्रेडिट कार्ड के नामें द्वारा भुगतान को स्वीकार करने की प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई हैं ।तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ कार्ड जारी करने वाले बैंक / संस्था से प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है वहाँ प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर किए गए निर्यातों के लिए आयातक के क्रेडिट कार्ड के नामे द्वारा भुगतान प्राप्त कर सकता है । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 5. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया ग्रेस कोशी |