भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट काड़/ स्टोर वैल्यू काड़/चार्ज काड़/स्मार्ट काड़ का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट काड़/ स्टोर वैल्यू काड़/चार्ज काड़/स्मार्ट काड़ का उपयोग
आरबीआइ/2004-05/492
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.46
जून 14, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट काड़/ स्टोर वैल्यू काड़/चार्ज काड़/स्मार्ट काड़ का उपयोग
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 3, 2000 की अपनी अधिसूचना सं. पेर्र्&ींुीीvामा 15/2000-आरबी द्वारा डेबिट काड़, एटीएम काड़ अथवा कोई अन्य लिखत को जिसका उपयोग वित्तीय देयताओं के सफ्जन के लिए किया जा सकता है, "करेन्सी" के रूप में अधिसूचित किया है। आगे जनवरी 24, 2003 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 5 में दिए गए प्रतिबंध भारत से बाहर दौरे पर रहते समय निवासियों द्वारा काड़ की सीमा तक के खर्च के भुगतान के लिए इंटरनैशनल क्रेडिट काड़ के उपयोग पर लागू नहीं है।
अ. इंटरनैशनल डेबिट काड़
2. यह समझा जाता है कि विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त बैंक इंटरनैशनल डेबिट काड़ जारी कर रहे हैं जिसका उपयोग निवासी अपनी विदेश यात्रा के दौरान नकदी आहरण अथवा विदेशी व्यापारी प्रतिष्ठानों में भुगतान हेतु कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनैशनल डेबिट काड़ का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 के भारत सरकार की अधिसूचना सं. जीएसआर.381(E) की अनुसूची में उल्लिखित मदवार सीमाएं इन कार्डों के उपयोग के माध्यम से किए गए भुगतान पर समान रूप से लागू हैं।
3. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा निर्धारित पत्रिकाओं की खरीद, घुड़दौड़ के जुए में सहभागिता, कॉलबैंक सर्विसेज़ के भुगतान जैसे प्रतिबंधित मदों अर्थात् ऐसे मदों / क्रियाकलापों जिसके लिए विदेशी मुद्रा का आहरण अनुमत नहीं है, हेतु इंटरनैशनल डेबिट काड़ का उपयोग इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है।
4. प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग
इंटरनैशलन डेबिट काड़ जारी करते समय प्राधिवफ्त बैंक सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए अपेक्षित वर्तमान प्रक्रिया और प्रलेखीकरण का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा प्राधिवफ्त व्यापारी बैंंकों के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग / विदेशी मुद्रा विभाग इंटरनैशनल डेबिट काड़ धारकों द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के उपयोग के मामले में प्रत्येक वर्ष दिसंबर 31 की स्थिति के अनुसार एक विवरण प्रस्तुत करें। यह विवरण अनुवर्ती वर्ष के जनवरी 20 को या उससे पहले मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भाह्य भुगतान प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को पहुंच जाना चाहिए।
आ. स्टोर वैल्यू काड़ / चार्ज काड़ / स्मार्ट काड़, आदि
5. हमारे ध्यान में यह बात आई है कि कतिपय प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक निजी/ बिज़नेस दौरे पर जानेवाले निवासियों को स्टोर वैल्यू काड़/ चार्ज काड़/ स्मार्ट काड़ भी जारी कर रहे हैं जिनका उपयोग विदेशों में व्यापारी प्रतिष्ठानों में भुगतान करने और एटीएम से नकदी के आहरण के लिए किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्डों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। पिर्र्&ींुीीvार भी, ऐसे कार्डों का उपयोग अनुमत चालू खाता लेनदेन और समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अधीन है।
6. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
प्रभारी महाप्रबंधक
संलग्नक
प्रोपर्र्&ींुीीvाार्मा
दिसंबर 31, . . . . . की स्थिति में _____ एक कैलण्डर वर्ष में
100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की राशि के लिए इंटरनैशनल
डेबिट काड़ के विदेशी मुद्रा उपयोग के ब्योरों को दर्शानेवाला विवरण
बैंक का नाम :
खाताधारक का नाम |
राशि (अमरीकी डॉलर में) |
टिप्पणी |
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नकदी में आहरण |
व्यापारी प्रतिष्ठानों में उपयोग |
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हस्ताक्षर :
नाम और पदानाम :
दिनांक :
मुद्रांक :