सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक/प्रयोजक बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात/ अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन - आरबीआई - Reserve Bank of India
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक/प्रयोजक बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात/ अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन
ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं. 83 /03.05.34/2003-04
भारिबैं/2004/209
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक/प्रयोजक बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात/ अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन
वफ्पया उपर्युक्त विषय पर हमारे 25 नवंबर 2002 और 23 जनवरी 2003 के परिपत्र सं. क्रमश: ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.48 और 66/03.05.34/2002-03 के संदर्भ में देखें ।
2. उक्त मामले की समीक्षा कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात के संबंध में प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर मार्क करने के मानदण्डों में वित्तीय वर्ष 2003-04 तक दी गई छूट को एक और वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2004-05 तक बढ़ा दिया जाए । तदनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों की सम्पूर्ण निवेश सूची को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए "अवधि समाप्ति तक धारित" के अन्तर्गत वर्गीवफ्त करके उनका मूल्यांकन बही मूल्य के आधार पर किया जाए तथा प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन प्रतिभूतियों की शेष अवधि में किया जाए ।
3. वफ्पया पावती दें ।
भवदीय