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सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश

आरबीआई/2018-19/78
आईडीएमडी सं.1241/11.02.001/2018-19

16 नवंबर, 2018

सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाताधारक,

महोदया/महोदय,

सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश

5 सितंबर, 2011 के अधिसूचना सं. 183 का संदर्भ लें जिसमें अनुषंगी सामान्य लेजर (एसजीएल) / घटक अनुषंगी सामान्य लेजर (सीएसजीएल) के पात्रता मापदंड और परिचालन दिशानिर्देश पर है जिसके अंतर्गत एक एसजीएल/सीएसजीएल खाते से दूसरे एसजीएल/सीएसजीएल खाते को सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण आता है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त है। दिनांक 29.10.2018 के अधिसूचना द्वारा एसजीएल/सीएसजीएल दिशानिर्देश को संशोधित किया गया है। सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में और अधिक सक्षम परिचालन हेतु वीएफ़टी के लिए के लिए अलग दिशानिर्देश जारी करने का अब निर्णय लिया गया है। एसजीएल/सीएसजीएल के बीच में लागत मूल्य हस्तानांतरण इस परिपत्र के अंतर्गत नहीं आता है और इसके लिए रिज़र्व बैंक का अलग से विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

2. सरकारी प्रतिभूति के वीएफ़टी का बिना विचार के एक एसजीएल/सीएसजीएल से दूसरे एसजीएल/सीएसजीएल में प्रतिभूति का न्यूनतम हस्तानांतरण होगा। ऐसे हस्तानांतरण मार्जिन की पोस्टिंग, विभिन्न निक्षेपागारों, उपहार/ विरासत और संरक्षक के डिमेट खाताधारकों के बीच विनिमयन में व्यापार के कारण सरकारी प्रतिभूति का अन्तः-निक्षेपागार के कारण हो सकते हैं। प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में भागीदारी के बाद आवंटन पर लाभार्थी -मैट / गिल्ट खातों की प्रतिभूतियों के वितरण के मामले में वीएफटी की भी आवश्यकता होगी।

वीएफ़टी के लिए अनुमति लेन-देन:

3. सरकारी प्रतिभूति की वीएफ़टी के लिए निम्नलिखित लेन-देन पात्र होंगे:

i. एक सीएसजीएल खाते से अन्य के बीच, उपहार और विरासत के कारण स्थानान्तरण।

ii. निम्नलिखित के कारण (निक्षेपागारओं के सीएसजीएल खातों के बीच) अन्तः- निक्षेपागार हस्तानांतरण हुए-

क) एक से अधिक डिपॉजिटरी वाले खाताधारक निवेशकों / ब्रोकर्स द्वारा प्रतिभूतियों का अपना खाता हस्तांतरण।

ख) विभिन्न निक्षेपागारों के डिमेट खाताधारकों के बीच व्यापार का विनिमयन। ऐसे मामलों में, वीएफ़टी के प्रभावी होने से पहले इन अंतरणों की प्रामाणिक प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए निक्षेपागारों द्वारा उचित व्यवस्था लाई जाएगी। यह निक्षेपागार प्रतिभागियों को उचित रूप से सूचित करेगा कि यह सुनिश्चित करें कि सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन उनके स्तर पर स्वीकार करने और उक्त का निक्षेपागारों से पुष्टि करने से पहले बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ और लेखापरीक्षा निरीक्षण लागू कर दिये गए हो;

iii. प्राथमिक नीलामी निपटारे के दौरान आवंटित प्रतिभूतियों के वितरण के लिए ग्राहकों को आगे हस्तांतरण के लिए निक्षेपागारों के सीएसजीएल खाते या अन्य सीएसजीएल धारकों का समाशोधन (क्लियरिंग) निगमों के सीएसजीएल खातों से स्थानांतरण;

iv. विलय और एकीकरण के कारण प्रतिभूति का हस्तानांतरण ;

v. सेबी के अनुमोदन के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अभिरक्षक के बदलाव के कारण प्रतिभूति का हस्तानांतरण ;

vi. एसजीएल / सीएसजीएल खातों से प्रतिभूतियों का स्वयं खाता हस्तानांतरण निक्षेपागारों के सीएसजीएल को, जहां लाभार्थी स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं है;

vii. गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के प्रतिभूतियों का एक सीएसजीएल से अन्य सीएसजीएल खाते में हस्तानांतरण, यदि जीएएच एक सीएसजीएल खाताधारक के साथ अपने गिल्ट खाते को बंद करने का निर्णय लेता है और अन्य सीएसजीएल खाताधारकों के साथ नया गिल्ट खाता खोलता है।

viii. निम्नलिखित मामलों में मार्जिन आवश्यकता/कोलेटरल पोस्टिंग से संबन्धित प्रतिभूतियों का हस्तानांतरण :

  1. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और सीसीआईएल के सदस्यों के बीच मार्जिन/ कोलेटरल का हस्तानान्तरण।

  2. क्रेडिट समर्थन अनुबंध (सीएसए) और वैश्विक मास्टर पुनःखरीद समझौते (जीएमआरए) के तहत मार्जिन / कोलेटरल का स्थानांतरण।

    बशर्ते मार्जिन /कोलेटरल को उद्देश्य के लिए आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के साथ खोले गए एक अलग सीएसजीएल खाते में रखा जाना चाहिए। ऐसे सभी लेन-देन में कम से कम लेनदेन के एक तरफ आरबीआई विनियमित इकाई होनी चाहिए और समवर्ती और प्रबंधन लेखा परीक्षा के अधीन होना चाहिए। उचित दस्तावेज व्यवस्थित किए जाने चाहिए।

  3. मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों के सभी हिस्सों में सरकारी प्रतिभूतियों को मार्जिन / कोलेटरल के रूप में पोस्ट करना – सीएसजीएल खाता धारकों को मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार में पात्र लेन-देन के लिए भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार को कोलेटरल के रूप में जी-सेक प्रस्तुत करने के लिए, विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (एफ़पीआई) और उनके समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्यों जो सीएसजीएल खाता धारकों के घटक/ गिल्ट खाता धारक हैं, के बीच में मार्जिन /मार्जिन रिवर्सल गतिविधियों के लिए सरकारी प्रतिभूति के वीएफ़टी को प्रभावी करने की अनुमति दी जाएगी। सीएसजीएल खाताधारक संबंधित एफपीआई और उनके समाशोधन(क्लियरिंग) सदस्यों से अंडरटेकिंग के साथ एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त करेंगे कि लेन-देन गैर-व्यापार हैं और केवल मार्जिन / कोलेटरल उद्देश्य के लिए हैं। समाशोधन (क्लियरिंग) सदस्यों को अपने एफपीआई ग्राहकों की ओर से उनके स्वामित्व प्रतिभूतियों और मार्जिन / कोलेटरल के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के स्पष्ट पृथक्करण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

  4. मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में घरेलू प्रतिभागियों के लिए मार्जिन / कोलेटरल पोस्ट करना जैसा कि ऊपर दिया गया है।

4. पात्र संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वीएफटी शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे ऊपर i से viii में निर्दिष्ट लेन देन के लिए ई- कुबेर। उपरोक्त के रूप में प्रभावित वीएफटी के विवरणों को अनुलग्नक I में प्रारूप के अनुसार लोक ऋण कार्यालय, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई, फोर्ट, मुंबई 400 001 को साप्ताहिक आधार पर वीएफटी को प्रभावित करने वाली संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किया जाए।

5. मामले के आधार पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए वीएफटी के लिए अनुमति दी जा सकती है। उक्त के लिए आवेदन लोक ऋण कार्यालय, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

6. ये दिशानिर्देश बैंक द्वारा अनुषंगी सामान्य लेजर खाता पर 29.10.2018 की अधिसूचनाओं के तहत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में जारी किए जाते हैं: पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश और घटक अनुषंगी सामान्य लेजर खाता: योग्यता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश और विषय-वस्तु पर जारी किए गए पूर्व निर्देशों का अधिक्रमण। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में दिए गए दंड के अलावा, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 27 के प्रावधानों को भी लगाया जाएगा।

भवदीया

(ए.मंगलगिरी)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक - I

अनुमत लेनदेन के लिए प्रभावी लागत मुक्त हस्तानांतरण का पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट (संदर्भ: आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1241/11.02.001/2018-19 दिनांक 16 नवंबर, 2018)

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