सहायक सामान्य बही खाता और संघटक सहायक बही खाताः पात्रता मानदंड और परिचालनात्मक दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सहायक सामान्य बही खाता और संघटक सहायक बही खाताः पात्रता मानदंड और परिचालनात्मक दिशानिर्देश
14 नवंबर 2018 सहायक सामान्य बही खाता और संघटक सहायक बही खाताः सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2011 की अधिसूचना सं. 183 और इसके बाद यथासंशोधित अधिसूचना के तहत सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता और संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता खोलने और उसका रखरखाव करने के लिए लागू शर्तें अधिसूचित की थी। उपर्युक्त के अधिक्रमण में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2018 की संशोधित अधिसूचनाएं राजपत्र में जारी की गई हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि एक एसजीएल/सीएसजीएल खाते से दूसरे खाते में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निशुल्क अंतरण पर दिशानिर्देश जल्दी ही जारी किए जाएंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1121 |